उत्तर प्रदेश: बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की हुई जेल, चार महीने तक किया था शोषण
मुजफ्फरनगर में एक विशेष पोक्सो कोर्ट ने एक पिता को अपने बेटी से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 50 वर्षीय पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है और 56000 रुपये का जुर्माना लगाया है. विशेष पोक्सो वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार, पुलिस ने व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी से दुष्कर्म को लेकर 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
उत्तर प्रदेश: मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में एक विशेष पोक्सो कोर्ट (Court) ने एक पिता को अपने बेटी से दुष्कर्म (Rape) का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 50 वर्षीय पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई है और 56000 रुपये का जुर्माना लगाया है. विशेष पोक्सो वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार, पुलिस ने व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी से दुष्कर्म को लेकर 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लड़की के पिता ने उसके साथ चार महीने तक दुष्कर्म किया था और इस बारे में किसी को भी बताने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी.
आपको बता दें कि तेलंगाना में महिला पशु चिकित्सक से हुए बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में गम का माहौल फैला हुआ है. दिल को दहला देने वाली इस घटना के बाद लोग अपना खुलकर विरोध जाहिर कर रहे हैं और आरोपी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देनें की मांग कर रहे हैं.
इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों और अन्य लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए अपना विरोध प्रकट किया है.