रामपुर (उत्तर प्रदेश), 18 दिसंबर: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan) के खिलाफ 11 और मामले दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ दर्ज कुल मामलों की फेहरिस्त बढ़कर 100 तक पहुंच गई है. गुरुवार को एक विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान, रामपुर (Rampur) पुलिस ने विशेष सांसद/विधायक अदालत को बताया कि आजम खान का नाम 11 और एफआईआर में जोड़ा गया है. पहले ये मामले जिले में मकानों के कथित अवैध विध्वंस को लेकर उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे.
खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए. वह वर्तमान में अपनी पत्नी तंजीन फातिमा (Taazin Fatima) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdulla Azam) के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं. पुलिस ने आजम खान के खिलाफ डोंगरपुर (Dongarpur) इलाके के स्थानीय लोगों द्वारा दर्ज 11 एफआईआर में 'आपराधिक साजिश' के आरोप लगाए हैं, जिनके मकानों को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था और सपा नेता के करीबी सहयोगियों द्वारा कथित रूप से 'लूटपाट' की गई थी.
एमपी/ एमएलए कोर्ट में नियुक्त अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी), रामअवतार सैनी ने कहा, "आजम खान के वकील ने 2019 में गंज कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 11 एफआईआर में डोंगरपुर निवासियों की शिकायत पर आजम खान के करीबी सहयोगियों के खिलाफ आत्मसमर्पण आवेदन प्रस्तुत किया था. पूर्व सर्कल अधिकारी अलय हसन, पूर्व सब-इंस्पेक्टर फिरोज खान, रामपुर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर अहमद खान (Azhar Ahmed Khan) और अन्य के खिलाफ लूटपाट के तहत मामले दर्ज किए गए थे."
उन्होंने कहा, "शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आजम खान का नाम नहीं था. लेकिन, अब जांच के दौरान और अभियुक्तों के बयानों पर, आजम खान का नाम जोड़ा गया है." आजम खान और उनका परिवार इस साल फरवरी से सीतापुर (Sitapur) जेल में है, उनके खिलाफ अतिक्रमण, जमीन हड़पने, बिजली चोरी, किताब चोरी, मूर्ति चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और धमकाने के कई मामले दर्ज हैं.