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Terrorist attack alert in Mumbai: मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट- शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन-पैराग्लाइडर और एयर बैलून उड़ाने पर रोक

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले का लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई पुलिस ने कुछ उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. साथ ही शहर में सुरक्षा-व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.

Terrorist attack alert in Mumbai: मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट- शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन-पैराग्लाइडर और एयर बैलून उड़ाने पर रोक
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मुंबई, 28 सितंबर : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले का लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई पुलिस ने कुछ उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. साथ ही शहर में सुरक्षा-व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. मुंबई पुलिस ने ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून समेत आसमान में उड़ने वाली सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाया है.

इसके अलावा शहर के सभी धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाली जगहों की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. ऐसे इलाकों में मॉक ड्रिल करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सभी डीसीपी को अपने-अपने जोन में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है. यह भी पढ़ें : दिल्ली के महापौर ने एमसीडी की सड़कों के रखरखाव पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट मांगी

केंद्रीय एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं. इस दौरान ड्रोन कैमरा, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून समेत आसमान में उड़ने वाली चीजों और लेजर बीम रोशनी के इस्तेमाल की जांच की जाए, ताकि फ्लाइटों का संचालन बाधित न हो. इसके साथ ही आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो सके.

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (संचालन) अकबर पठान ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 10 उपधारा (2) के तहत एक आदेश जारी किया गया है. कोई भी व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास आसमान में पैराग्लाइडर, गुब्बारे, पटाखे नहीं छोड़ेगा. कोई भी व्यक्ति विमान की लैंडिंग, टेक ऑफ और उड़ान संचालन में बाधा डालने के इरादे से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2024 05:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).