Tax Saving On Donation: दान देने पर 50% तक टैक्स छूट कैसे प्राप्त करें? जानें क्या है नियम

Tax Saving Scheme : आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत योग्य चैरिटेबल संस्थाओं को दान देने पर टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता हैं.

Income tax

Tax Saving On Donation : अगर आप 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स बचाने के तरीके तलाश रहे हैं, तो अभी भी आपके पास थोड़ा समय बाकि है. आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आप योग्य चैरिटेबल संस्थाओं को दान देने पर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं.

क्या है धारा 80G?

आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत व्यक्तियों, कंपनियों और फर्मों को योग्य चैरिटेबल संस्थाओं और फंडों को किए गए दान पर टैक्स में छूट प्राप्त करने का प्रावधान है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) भी ऐसा ही एक ट्रस्ट है, जिसमें दान करने पर आप धारा 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता हैं. यदि आपने इस ट्रस्ट को धनराशि दान की है, या नकद योगदान किया है, तो आप धारा 80G के तहत छूट के पात्र हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू हैं.

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कौन कर सकता है दावा?

कैसे करें छूट का दावा?

धारा 80G के तहत छूट का दावा करने के लिए आपको अपनी आयकर रिटर्न में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:

कितनी छूट मिलेगी?

मान लीजिए, कि किसी व्यक्ति की सकल आय 10,00,000 रुपये है, और वह 1,50,000 रुपये की छूट 80C के तहत और 3,00,000 रुपये की छूट 80E के तहत प्राप्त कर चुका है, और उस  व्यक्ति ने अयोध्या राम मंदिर को 40,000 रुपये ऑनलाइन दान किए हैं, तो उसकी कुल आय (Gross Income) इस प्रकार होगी:

10,00,000 रुपय - (1,50,000 रुपये + 3,00,000 रुपये) = 5,50,000 रुपये

अब, इस व्यक्ति के लिए 10% की सीमा 55,000 रुपये है. नियम के अनुसार, वह दान की 50% छूट का दावा कर सकता है, और इस प्रकार उसे 20,000 रुपये की पूरी छूट प्राप्त होगी.

इस प्रकार, यदि आपने अयोध्या राम मंदिर को दान दिया है, तो आप इस टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं, और अपनी टैक्स बचत कर सकते हैं.

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