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जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगे पाबंदी हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सरकार को कुछ और समय देना चाहते हैं

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद मीडिया (Media) पर लगायी गयी पाबंदियां हटाने के लिये कोई निर्देश देने से पहले वह कुछ और इंतजार करेगा

जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगे पाबंदी हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सरकार को कुछ और समय देना चाहते हैं
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit- IANS)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu-kashmir) में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान रद्द किए जाने के बाद मीडिया (Media) पर लगायी गयी पाबंदियां हटाने के लिये कोई निर्देश देने से पहले वह कुछ और इंतजार करेगा. इससे पहले, केन्द्र ने न्यायालय को सूचित किया कि यह पाबंदियां धीरे धीरे हटायी जा रही हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ को केन्द्र ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और ये पाबंदियां धीरे धीरे हटायी जा रही हैं.

पीठ ने इस पर कहा, ‘‘हम कुछ समय देना चाहते हैं. हमने आज ही समाचार पत्र में पढ़ा है कि धीरे धीरे लैंडलाइन और ब्राडबैंड कनेक्शन बहाल किये जा रहे हैं। इसलिए, हम अन्य संबद्ध मामलों के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे. हमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी फोन किया था.’’  यह भी पढ़े: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध को हटाने से किया इनकार, कहा- मामला संवेदनशील, सरकार को समय मिले

पीठ ने कहा, ‘‘हम देखते हैं कि इस मामले को सुनवाई के लिये कब सूचीबद्ध किया जा सकता है। हम प्रशासनिक पक्ष में इसकी तारीख निर्धारित करेंगे.’’कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि राज्य में पत्रकारों के लिये संचार माध्यम शीघ्र बहाल करने की जरूरत है ताकि वे अपना काम सुचारू ढंग से कर सकें

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 16, 2019 12:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).