Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जिला जजों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए रिक्त 9 पदों पर बहाली का आदेश दिया है.
रांची, 10 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जिला जजों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए रिक्त 9 पदों पर बहाली का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर के तहत 22 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी.
नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने प्राप्तांकों के मापदंड में बदलाव करने का निर्णय लिया था. इसके तहत उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था. इस निर्णय को सुशील कुमार पांडेय एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद बीच में मानदंडों में बदलाव करना गलत है. इसके साथ ही कोर्ट ने खाली रह गए 9 पदों पर पुराने मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2024 05:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

