सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम 'इंडिया' से बदलकर 'भारत' करने वाली याचिका को किया खारिज
देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने की याचिका को बुधवार यानि आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन किसी कारणवस इस टालकर आज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान में बदलाव करे और इंडिया शब्द को बदलकर भारत या फिर हिंदुस्तान करे.
नई दिल्ली: देश का नाम इंडिया (India) से बदलकर भारत रखने की याचिका को बुधवार यानि आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. इससे पहले इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन किसी कारणवस इस टालकर आज कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि केंद्र सरकार (Central government) को निर्देश दिया जाए कि वह संविधान (Constitution) में बदलाव करे और इंडिया शब्द को बदलकर भारत या फिर हिंदुस्तान करे.
बता दें कि इस याचिका को दिल्ली (Delhi) के रहने वाले नमह (Namah) नाम के एक शख्स ने दायर की थी. नमह का इस बारे में कहना है कि देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत कर देना चाहिए. नमह ने संविधान के अनुच्छेद एक में बदलाव की मांग की है जिसमें देश को अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत नाम दिया गया है.
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नमह के अनुसार देश का नाम केवल एक होना चाहिए. मौजूदा समय में देश के कई नाम है जैसे भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य और इंडिया. उन्होंने कहा देश के इतने नाम नहीं होने चाहिए. नमह ने आगे कहा देश का नाम आधार कार्ड पर 'भारत सरकार' लिखा गया है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस पर 'यूनियन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट्स पर 'रिपब्लिक ऑफ इंडिया' लिखा जाता है जिससे काफी कन्फ्यूजन होती है.
याचिकाकर्ता के अनुसार इंडिया शब्द से गुलामी झलकती है और यह भारत की गुलामी का निशान है. इसलिए इस शब्द की जगह पर भारत या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होना चाहिए.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 03, 2020 04:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

