Bakrid 2021: बकरीद के लिए कोरोना पाबंदियों में छूट देने पर केरल सरकार को SC ने फटकारा, कहा- कांवर यात्रा केस में दिए गए आदेश का पालन करें
आगामी बकरीद (Bakrid) के त्योहार के मद्देनजर केरल (Kerala) में तीन दिन के लिये कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की अगुवाई वाली सरकार को फटकार लगाई है. राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंड (Lockdown Norm) में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया.
नई दिल्ली: आगामी बकरीद (Bakrid) के त्योहार के मद्देनजर केरल (Kerala) में तीन दिन के लिये कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की अगुवाई वाली सरकार को फटकार लगाई है. राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंड (Lockdown Norm) में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया. केरल में कोरोना वायसरस संक्रमण के 9931 नये मामले सामने आये
जस्टिस आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की बेंच ने कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंड (Lockdown Norm) में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया. बाजार पर बुरा असर पड़ने से लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बकरीद के कारण केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील देने के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है, तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है.
देश की शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का जीवन सबसे कीमती है. ढील देने से अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो कोई भी जनता इसे हमारे संज्ञान में ला सकती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने कांवर यात्रा (Kanwar Yatra) मामले में दिए गए आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है.
उल्लेखनीय है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को पाबंदियों में रियायत की घोषणा करते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर कपड़ों, जूते-चप्पलों, आभूषणों, सजावटी सामान, घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाली दुकानों तथा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को ए, बी और सी इलाकों में 18,19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी. जबकि डी श्रेणी इलाकों में ये दुकानें केवल 19 जुलाई को खोली जा सकेंगी. क्षेत्रों को संक्रमण दर के आधार पर बांटा गया है.
केरल में कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की दर 10 प्रतिशत से अधिक है, इसके बावजूद बकरीद के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई. केरल उन राज्यों में शामिल है, जहां संक्रमण के मामलों की सर्वाधिक संख्या है और संक्रमण दर अधिक है. जिस वजह से केरल सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पद रहा है.