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Republic TV की कई राहतों की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'महत्वाकांक्षी'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी की विभिन्न मांगों को 'महत्वाकांक्षी' करार दिया. दलील में अपने सभी कर्मचारियों को सभी मामलों में गिरफ्तारी से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

Republic TV की कई राहतों की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'महत्वाकांक्षी'
अर्नब गोस्वामी (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी (Republic TV) की विभिन्न मांगों को 'महत्वाकांक्षी' करार दिया. दलील में अपने सभी कर्मचारियों को सभी मामलों में गिरफ्तारी से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. साथ ही सभी मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करने और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जांच की मांग की गई है. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (D. Y. Chandrachud) ने रिपब्लिक टीवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे से कहा, "यह याचिका बहुत महत्वाकांक्षी है. आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे .. मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करे. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें."

साठे ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने टीवी चैनल और कर्मचारियों को पुलिस द्वारा परेशान करने से रोकने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है. तब जस्टिस ने फिर दोहराया कि पीठ याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. Arnab Goswami Released: रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से रिहा

साठे ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह अन्य उपाय करने की अनुमति दें. मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी. पीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को सक्षम अदालत से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए याचिका वापस ली गई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2020 04:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).