Highway Tender Scam: सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे टेंडर घोटाला मामले में पलानीस्वामी के खिलाफ नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की स्थगित
इस साल 18 जुलाई को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने पाया कि 2018 में डीवीएसी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई खामी नहीं थी और याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शासन में बदलाव के बाद किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित राजमार्ग निविदा घोटाला के संबंध में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ नई जांच का निर्देश देने से इनकार करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी और मामले को गैर-विविध दिन पर उठाने का फैसला किया. यह भी पढ़ें: 2024 चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, AIADMK ने NDA गठबंधन से अलग होने का किया ऐलान
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, सोमवार और शुक्रवार के अलावा अन्य दिनों को शीर्ष अदालत में गैर-विविध दिनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब विभिन्न पीठों द्वारा नियमित सुनवाई की जाती है.
तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशक (डीवीएसी) ने द्रमुक नेता आर.एस. भारती द्वारा दायर याचिका को बंद करने के राज्य उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया कि एआईएडीएमके महासचिव ने जब मुख्यमंत्री थे, तो पक्षपात के आधार पर राजमार्ग विभाग में ठेके दिए थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
इस साल 18 जुलाई को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने पाया कि 2018 में डीवीएसी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई खामी नहीं थी और याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शासन में बदलाव के बाद किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है.
इससे पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कथित 4,800 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 25, 2023 10:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

