बांदा (उप्र), 25 नवंबर : जिले की एक अदालत ने बीमा धनराशि हड़पने के लालच में अपनी मां की कार से रौंदकर हत्या करने का दोषी पाते हुए उसके दो बेटों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
जिले के फौजदारी सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा ने बुधवार को बताया कि अदालत ने बीमा धनराशि हड़पने के लालच में एक महिला की तीन मई 2017 की रात करीब 10 बजे कार से रौंदकर हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर मृतका के दो बेटों अमर सिंह (23) और राहुल सिंह (21) को उम्रकैद की सजा सुनाई है और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
उन्होंने बताया कि यह घटना तीन मई 2017 की रात करीब 10 बजे की है. फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली के ठिठौरी गांव के अमर सिंह और उसके छोटे भाई राहुल सिंह ने मां गुड्डी देवी (44) की हत्या कर उसके नाम की बीमा पॉलिसी की धनराशि हड़प करने का षड्यंत्र रचा.
उन्होंने बताया कि साजिश के अनुसार अमर सिंह अपनी मां को बाइक मपर बैठाकर तीन मई 2017 को चित्रकूट में दर्शन कराने ले गया और रात करीब 10 बजे बेंदा-जौहरपुर गांव के नजदीक एक ट्रक के सामने आने पर अमर सिंह ने अपनी मां को बाइक से सड़क पर गिरा दिया . इसके बाद अमर सिंह ने उसे (मां को) घसीटकर कार के आगे फेंक दिया. यह कार उसका छोटा भाई राहुल चला रहा था.
एडीजीसी ने बताया कि साजिश के अनुसार राहुल कार से बड़े भाई की बाइक का पीछा बांदा से ही कर रहा था. उसने आगे-पीछे कार मोड़कर मां को तब तक रौंदा, जब तक उसकी मौत होने का भरोसा नहीं हो गया.
मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अमर सिंह ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ थाने में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन घटना की जांच में उपनिरीक्षक (एसआई) उपेंद्र नाथ ने पाया कि बीमा की धनराशि हड़पने के लिए दोनों भाइयों ने अपनी मां की कार से कुचलकर हत्या की है और ट्रक चालक के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है.