दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद बेटे से दो घंटे तक की पूछताछ, मांगी ये जानकारी

तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद पुलिस के गिरफ्तर से दूर है. जिसकी तलाश लगातार दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है. मौलाना साद को पकड़ने में दिल्ली पुलिस कोई भी कोरकसर नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में मौलाना साद के बेटे से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल पूछताछ की. दिल्ली पुलिस ने उससे 20 लोगों के बारे में जानकारी मांगी है जो दिल्ली में मरकज में शामिल हुए थे या इसकी प्रबंधन टीम का हिस्सा थे. इससे पहले क्राइम ब्रांच की 6 सदस्यीय एक टीम ने गुरुवार को यूपी के शामली जिले के कांधला कस्बे में मौलाना साद के एक संभावित अड्डे पर छापा मारा था. वहीं दिल्ली पुलिस ने चौथे नोटिस के जरिये क्राइम ब्रांच ने आरोपी से पूछा है कि वे जांच टीम के सामने कब पेश होंगे?

तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी (Photo Credits: Facebook)

तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद पुलिस के गिरफ्तर से दूर है. जिसकी तलाश लगातार दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है. मौलाना साद को पकड़ने में दिल्ली पुलिस कोई भी कोरकसर नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में मौलाना साद के बेटे से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल पूछताछ की. दिल्ली पुलिस ने उससे 20 लोगों के बारे में जानकारी मांगी है जो दिल्ली में मरकज में शामिल हुए थे या इसकी प्रबंधन टीम का हिस्सा थे. इससे पहले क्राइम ब्रांच की 6 सदस्यीय एक टीम ने गुरुवार को यूपी के शामली जिले के कांधला कस्बे में मौलाना साद के एक संभावित अड्डे पर छापा मारा था. वहीं दिल्ली पुलिस ने चौथे नोटिस के जरिये क्राइम ब्रांच ने आरोपी से पूछा है कि वे जांच टीम के सामने कब पेश होंगे?

बता दें कि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने मौलाना साद और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ 31 मार्च को मामला दर्ज किया था. एफआईआर हजरत निजामुद्दीन थाने के एसएसओ इंस्पेक्टर मुकेश वालिया की शिकाय पर दर्ज हुई थी. मौलाना और उनके साथ नामजद लोगों पर शुरुआती एफआईआर में महामारी फैलाने, भीड़ इकट्ठी करने आदि की धाराओं में केस दर्ज हुआ था. बाद में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी थी.

ANI का ट्वीट:- 

इतना ही नहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. एजेंसी द्वारा दिल्ली पुलिस की 31 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दायर की गई है. जिसमें मौलाना पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दायर किया गया है. ( एजेंसी इनपुट्स)

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