नोएडा, 7 दिसंबर : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है. Farmers Protest: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघु बॉर्डर पर किसानों से करेंगे मुलाकात
उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है. 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व एवं 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर तथा एक जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है. उन्होंने बताया कि महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालीन को देखते हुए छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है.
इस बीच गौतमबुद्ध नगर में रविवार को कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं. जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है.