Rajasthan: राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, सिनेमा आठ फरवरी से खुलेंगे
राजस्थान सरकार ने स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं आठ फरवरी से पुन: आरंभ करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कॉलेजों को स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को आठ फरवरी से बुलाने की अनुमति दी गयी है.
जयपुर, 1 फरवरी : राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं आठ फरवरी से पुन: आरंभ करने का फैसला किया है. इसके साथ ही कॉलेजों को स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को आठ फरवरी से बुलाने की अनुमति दी गयी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में रविवार देर रात हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया. एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे. सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.
बैठक में पटाखों की दुकानों तथा विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी निर्णय किया गया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है. ऐसे में, सभी को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की तरह ही स्कूलों को कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति और स्वास्थ्य नियमों का पूरा पालन करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी. इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी. यह भी पढ़ें :Budget 2021: वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान टीम इंडिया को सराहा, कहा- ऑस्ट्रेलिया में जीत से सभी को मिली प्रेरणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा, थिऐटर, मल्टीप्लेक्स आदि को कुल क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही खोलने की अनुमति होगी. उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विवाह समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए जिला कलेक्टर को पूर्व सूचना देने की शर्त के साथ अब ऐसे आयोजनों में आगन्तुकों की उपस्थिति 200 व्यक्ति तक रह सकेगी. चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और रविवार को केवल 95 संक्रमित मामले आए हैं. उन्होंने बताया कि टीकाकरण के दूसरे चरण के लिए भी सभी तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए अगले सप्ताह ‘पूर्वाभ्यास’ भी किया जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 01, 2021 10:26 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

