अब चेक क्लियरेंस में नहीं लगेगा वक्त, 4 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, RBI ने किया बड़ा ऐलान
Cheques Clearance New Rule: 4 अक्टूबर 2025 से आरबीआई चेक क्लियरेंस का समय घटाकर कुछ घंटे कर रहा है, जिससे अब चेक पास होते ही पैसा उसी दिन खाते में आ जाएगा.
RBI Cheques Clearance Rule: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरेंस (Cheques Clearance) की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है, कि 4 अक्टूबर 2025 से चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे. अभी चेक क्लियर होने में अधिकतम 2 कार्यदिवस लगते हैं, लेकिन नए सिस्टम के तहत यह समय घटाकर कुछ घंटे कर दिया जाएगा.
आरबीआई ने एक सर्कुलर में बताया कि मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को बैच प्रोसेसिंग से बदलकर ‘कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन’ (Continuous Clearing And Settlement On Realisation) मॉडल में लाया जा रहा है. इसका मकसद है—प्रक्रिया को तेज करना, जोखिम कम करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधा देना.
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
अब चेक क्लियरेंस के लिए दिन में सिर्फ एक ही प्रोसेसिंग समय होगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा. इस दौरान बैंक शाखाओं को चेक मिलते ही तुरंत स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजना होगा. हर चेक पर जिस बैंक से चेक जारी हुआ है (Drawee Bank) उसे यह पुष्टि देनी होगी कि चेक पास हुआ है, (पॉज़िटिव कन्फर्मेशन) या बाउंस हो गया है (नेगेटिव कन्फर्मेशन).
दो चरणों में लागू होगा बदलाव
पहले चरण में, 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक ड्रॉई बैंक को शाम 7 बजे तक चेक की कन्फर्मेशन देनी होगी. अगर तय समय तक कन्फर्मेशन नहीं दी गई, तो चेक को अपने आप मंज़ूर मानकर सेटलमेंट में शामिल कर लिया जाएगा. इसके बाद, दूसरे चरण में 3 जनवरी 2026 से नया नियम लागू होगा, जिसमें T+3 क्लियर ऑवर्स (T+3 Clear Hours) का पालन करना होगा, यानी चेक मिलने के 3 घंटे के भीतर कन्फर्मेशन देनी होगी.
उदाहरण के तौर पर, अगर चेक सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच प्राप्त हुआ है, तो दोपहर 2 बजे तक कन्फर्मेशन देना अनिवार्य होगा.
ग्राहक को पैसे कब मिलेंगे?
बैंकों को आरबीआई ने यह निर्देश दिया है, कि सेटलमेंट पूरा होने के बाद क्लियरिंग हाउस (यानी एक केंद्रीय व्यवस्था जो बैंकों के बीच चेक की जांच और पैसे के लेन-देन का निपटान करती है) प्रेजेंटिंग बैंक (यानी वह बैंक जहां ग्राहक ने चेक जमा किया है) को कन्फर्मेशन भेजेगा. कन्फर्मेशन मिलते ही प्रेजेंटिंग बैंक को ग्राहक के खाते में तुरंत, और अधिकतम 1 घंटे के भीतर राशि जमा करनी होगी, बशर्ते सभी जरूरी सुरक्षा और जांच की शर्तें पूरी हों.
बैंकों को तैयारी के निर्देश
साथ ही, आरबीआई ने सभी बैंकों को हिदायत दी है, कि वे ग्राहकों को नए चेक क्लियरेंस समय के बारे में पूरी तरह से जानकारी दें और 4 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले इस नए सिस्टम के लिए तकनीकी और संचालन संबंधी सभी तैयारियां समय पर पूरी कर लें.
इसलिए 4 अक्टूबर 2025 से आपका चेक अब 2 दिन तक ‘क्लियरेंस वेटिंग’ में नहीं अटकेगा, बल्कि कुछ ही घंटों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा.