रवि किशन को कोर्ट से राहत, बेटी होने का दावा करने वाली युवती की DNA जांच की मांग खारिज

मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को 25 वर्षीय एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने बीजेपी के गोरखपुर उम्मीदवार और अभिनेता रवि किशन के डीएनए परीक्षण की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वह उसके जैविक पिता थे.

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मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को 25 वर्षीय एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने बीजेपी के गोरखपुर उम्मीदवार और अभिनेता रवि किशन के डीएनए परीक्षण की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि वह उसके जैविक पिता थे. अदालत का फैसला मुंबई निवासी अपर्णा सोनी के उस दावे के एक हफ्ते बाद आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अभिनेता-राजनेता ने उनकी बेटी शिनोवा को जन्म दिया है.

आज सुनवाई के दौरान मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं है जो बताता हो कि अपर्णा सोनी और रवि किशन के बीच कोई रिश्ता था.

बता दें कि शिनोवा नामक युवती ने उसे अभिनेता से नेता बने रवि किशन की जैविक पुत्री घोषित करने का अदालत से अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह अपर्णा सोनी के साथ भाजपा नेता के रिश्ते से पैदा हुई है. युवती ने वह निषेधाज्ञा जारी करने का अदालत से अनुरोध किया जिसके तहत रवि किशन किसी भी प्रकार उसे अपनी जैविक पुत्री मानने से इनकार न करें.

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