जयपुर, 15 अप्रैल : पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कॉविड-19 (Covid-19) मामलों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि को देखते हुए राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने बुधवार को 16 से 30 अप्रैल तक धाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बीच सभी शहरों में रात का कर्फ्यू (Curfew) लगाने की घोषणा की. रात के कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल और वाणिज्यिक परिसर बंद रहेंगे. बाजारों और व्यावसायिक केंद्रों को 5 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोग 6 बजे शाम तक अपने घरों तक पहुंच सकें. सभी सरकारी कार्यालय 4 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि फैक्ट्रियां, आईटी कंपनियां और केमिस्ट की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.
रात के कर्फ्यू के दौरान सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बंद रहेंगी, लेकिन स्कूलों को 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा कराने की अनुमति दी जाएगी. शादी समारोहों में केवल 50 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, जबकि 20 लोगों को अंतिम संस्कार में अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल आदि बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें : Bihar में कोरोना के कहर से बिगड़े हालात, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से किया ये विनम्र अनुरोध
हालांकि रेस्तरां और क्लबों को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी. रेस्तरां से दूर की सेवाएं रात 8 बजे लेने की अनुमति दी जाएगी. बुधवार को राजस्थान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,200 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड वायरस से संक्रमित 29 लोगों ने दम तोड़ दिया. जयपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा 1,325 मामले दर्ज हुए. राज्य में इस समय 44,905 सक्रिय मामले हैं.