पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को एक नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं. यह याचिका 67 वर्षीय शमशेर सिंह (Shamsher Singh) और उनकी 24 वर्षीय पत्नी नवनीत कौर (Navpreet Kaur) ने की थी. नवनीत ने जनवरी महीने में ही अपनी उम्र से 41 साल बड़े शमशेर सिंह के चंडीगढ़ गुरुद्वारे में शादी की थी. शादी के बाद से ही इस जोड़े की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. शादी के बाद से ही इन दोनों को अपने परिवार वालों से खतरा महसूस होने लगा जिस कारण उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
नवनीत ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि वह बालिग है और संविधान के तहत उसे अपनी इच्छा से शादी करने का पूरा हक है. नवनीत ने कहा कि उन्हें और उनके पति को कुछ रिश्तेदारों से खतरा है. शमशेर के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर 'अजीब शादी' पर आपत्ति जताई. यह भी पढ़ें- दिल्ली: युवक ने लड़के को दिया धमकी, कहा- मेरी प्रेमिका से की शादी तो मंडप में मार दूंगा गोली
याचिकाकर्ता के वकील मोहित सदाना ने अदालत को बताया कि वर- वधू बालिग उन्हें अपने मनपसंद जीवनसाथी चुनने का पूरा हक है. सदाना ने बताया संगरूर के एसएसपी संदीप गर्ग ने HC के आदेश की पुष्टि की और कहा कि कानून के अनुसार दंपति को सुरक्षा दी जाएगी. "पुलिस आदेश का पालन करेगी और सुरक्षा प्रदान करेगी,"