एजेंसी न्यूज

Pune Car Accident: पुणे कार हादसे के मामले में कोर्ट ने नाबालिग के माता-पिता को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा

पुणे की एक अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के के माता-पिता को सबूत नष्ट करने के मामले में पांच जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

Pune Car Accident: पुणे कार हादसे के मामले में कोर्ट ने नाबालिग के माता-पिता को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा
Pune Car Accident Accused Car (Photo Credits ANI)

पुणे, 2 जून: पुणे की एक अदालत ने रविवार को पोर्श कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय लड़के के माता-पिता को सबूत नष्ट करने के मामले में पांच जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. महाराष्ट्र के पुणे शहर में 19 मई को हुई कार दुर्घटना के बाद नाबालिग के रक्त के नमूने बदले जाने में उनकी कथित भूमिका के लिए दोनों के खिलाफ जांच की जा रही है. इस हादसे में दो आईटी पेशेवरों की जान चली गई थी.

नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल को एक जून को यह खुलासा होने के बाद गिरफ्तार किया गया था कि नाबालिग के रक्त के नमूने को मां के नमूने से बदल दिया गया था. आरोपी के पिता एवं रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल को मामले में सबूत नष्ट करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता को यहां की एक अदालत में पेश किया और उनकी रिमांड का अनुरोध किया. दोनों को पांच जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने अदालत को बताया कि अग्रवाल दंपति ने दुर्घटना से संबंधित सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची.

पुलिस के अनुसार, वे एक सरकारी अस्पताल गए और नाबालिग के रक्त के नमूनों में हेरफेर किया.

दंपति के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ले ली है और उनके घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज बरामद किये हैं.

पाटिल ने कहा कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के सबूतों को मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो एक जमानती अपराध है इसलिए दंपति को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 02, 2024 03:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).