UP में BJP विधायक रामदुलार गोंड दुष्कर्म मामले में दोषी करार, 15 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के नौ साल पुराने एक मामले में जनपद के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामदुलार गोंड़ को मंगलवार को यहां की एक अदालत ने दोषी करार दिया और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. अदालत ने विधायक को दोषी करार देने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गोंड सोनभद्र जिले में दुद्धी (आरक्षित सीट) से विधायक है.
सोनभद्र. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के नौ साल पुराने एक मामले में जनपद के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक रामदुलार गोंड़ को मंगलवार को यहां की एक अदालत ने दोषी करार दिया और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. अदालत ने विधायक को दोषी करार देने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गोंड सोनभद्र जिले में दुद्धी (आरक्षित सीट) से विधायक है. विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि ए डी जे प्रथम (एमपी/ एमएलए) अदालत के न्यायाधीश एहसान उल्लाह खान ने गोंड़ को एक किशोरी से दुष्कर्म के 2014 के एक मामले में दोषी करार दिया है. यह भी पढ़ें- पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम देखते ही हैरान रह गई थीं वसुंधरा राजे! वायरल वीडियो में देखें कैसा था उनका रिएक्शन
उन्होंने बताया कि घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं. यह घटना चार नवंबर 2014 की है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 5 एल /6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विधायक पर मुक़दमा दर्ज हुआ था. रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बनाया गया था.
पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया था. गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में चल रही थी. गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 12, 2023 09:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

