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कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की उपचुनाव लड़ने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खड़े होने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सोमवार को सहमति जताई. न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह अयोग्य विधायकों की याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी.

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों की उपचुनाव लड़ने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों की 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में खड़े होने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सोमवार को सहमति जताई. न्यायमूर्ति एन वी रमण (Justice NV Ramana) की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह अयोग्य विधायकों की याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी.

इस याचिका में अयोग्य विधायकों ने उपचुनाव लड़ने के लिए अंतरिम राहत की मांग की है. अयोग्य विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने पीठ से कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश के अनुसार ये लोग इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में चुनाव नहीं लड़ सकते.

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यह कार्यकाल 2023 को समाप्त होगा. इस बीच निर्वाचन आयोग के वकील ने पीठ को बताया कि 15 रिक्त विधानसभा सीटों के उपचुनाव अधिसूचित कर दिए गए हैं और न्यायालय को चुनाव पर रोक नहीं लगानी चाहिए.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2019 03:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).