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सुप्रीम कोर्ट 63 मून्स और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के खिलाफ सुनाया फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 63 मून्स और संकटग्रस्त घाटे में चल रही नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के विलय के सरकार के निर्णय के खिलाफ फैसला सुनाया है...

सुप्रीम कोर्ट 63 मून्स और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के खिलाफ सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 63 मून्स और संकटग्रस्त घाटे में चल रही नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (National Spot Exchange Limited) के विलय के सरकार के निर्णय के खिलाफ फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उसने विलय के निर्णय को कायम रखा था.

उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने आदेश सुनाया, "हमने अपील स्वीकार कर ली है."

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न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि पीठ ने एक निश्चित मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें ऐसे विलय के लिए उद्देश्यपरक मानक और जनहित शामिल हैं. कंपनी 63 मून्स ने नुकसान में जा रही अपनी सहयोगी कंपनी एनएसईएल में अपने विलय के सरकार के निर्णय पर उच्च न्यायालय के मुहर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 30, 2019 03:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).