सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर को अदालत से मिली विदेश जाने की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में आरोपी कांग्रेसी नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर को पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति दी.

शशि थरूर ,सुनंदा पुष्कर ( फ़ाइल फोटो )

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े मामले में आरोपी कांग्रेसी नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर को पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति दी. अपने आवेदन में थरूर ने दावा किया था कि उन्हें इन देशों में वक्ता तथा अन्य कार्यों से आमंत्रित किया गया है.

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी शशि थरूर का अनुरोध स्वीकार किया जाता है और उन्हें पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक भारत से बाहर यात्रा की अनुमति है.’’इस मामले में थरूर को जमानत देते हुए अदालत ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएं. यह भी पढ़े-सुनंदा पुष्कर मौत: शशि थरूर को कोर्ट ने माना आरोपी, 7 जुलाई को बतौर आरोपी कोर्ट में होंगे पेश

अदालत ने उन्हें अदालत के सामने दो लाख रुपये की सावधि जमा (एफडी) पेश करने का निर्देश दिया जो उन्हें भारत लौटने पर वापस की जाएगी.

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