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UP: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत! अमर सिंह के परिवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में हुए बरी, सबूत न मिलने पर कोर्ट ने दिया फैसला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को उस मामले में बड़ी राहत मिली है, जिसमें उन पर दिवंगत सपा नेता अमर सिंह के परिवार को लेकर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा था.

UP: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत! अमर सिंह के परिवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में हुए बरी, सबूत न मिलने पर कोर्ट ने दिया फैसला
(Photo Credits ANI)

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को उस मामले में बड़ी राहत मिली है, जिसमें उन पर दिवंगत सपा नेता अमर सिंह के परिवार को लेकर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगा था. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सबूतों की कमी के आधार पर आजम खां को बरी करने का फैसला सुनाया. यह मामला कई सालों से चल रहा था और इसका ट्रायल एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रहा था.

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इंटरव्यू से शुरू हुआ विवाद

यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब आजम खां ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमर सिंह की बेटियों को लेकर टिप्पणी की थी. अमर सिंह इस बात से बेहद आहत हुए थे और उन्होंने नोएडा से लेकर लखनऊ तक विरोध रैली निकाली थी. रैली के बाद तत्कालीन डीजीपी के निर्देश पर लखनऊ में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. बाद में इस केस को ट्रांसफर कर रामपुर के अजीमनगर थाने भेज दिया गया था.

आरोप पत्र के बाद शुरू हुआ ट्रायल

मामला स्थानांतरित होने के बाद पुलिस ने इसकी विस्तृत जांच की और फिर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इसके बाद यह केस एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचा, जहां कई महीनों तक गवाही और बहस का दौर चलता रहा. मंगलवार को इस मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने 28 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की. कोर्ट ने आजम खां को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

VC से जुड़ने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

निर्धारित तारीख पर आजम खां जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए. अदालत ने सभी दस्तावेज, बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका. इसलिए आजम खां को आरोपों से मुक्त किया जाता है. फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, जबकि कानूनी विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण फैसला बता रहे हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 28, 2025 07:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).