Rajasthan Political Crisis: राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत, विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक
राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच सचिन पायलट गुट के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है. बताना चाहते हैं कि सचिन पायलट गुट को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा मिले नोटिस पर अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को अयोग्य नहीं करार कर पायेंगे. इसके साथ ही अन्य मसलों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.
नई दिल्ली. राजस्थान में जारी सियासी (Rajasthan Political Crisis) लड़ाई के बीच सचिन पायलट गुट के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है. बताना चाहते हैं कि सचिन पायलट (Sachin Pilot) गुट को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी (Rajasthan Speaker CP Joshi) द्वारा मिले नोटिस पर अभी राजस्थान हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को अयोग्य नहीं करार कर पायेंगे. इसके साथ ही अन्य मसलों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.
ज्ञात हो कि राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आनेवाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल नोटिस और विधानसभा का सत्र बुलाकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सचिन पायलट सहित बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाह रहे थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर है. जहां से गहलोत सरकार को काफी उम्मीदें हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई होगी. यह भी पढ़ें-राजस्थान हाईकोर्ट में बागी विधायकों के मामले पर सुनवाई शुरू, पायलट गुट की अर्जी मंजूर; भारत सरकार को बनाया गया पक्षकार
ANI का ट्वीट-
Rajasthan High Court directs ‘status quo’ in the case against Congress, on the petition filed by Sachin Pilot and MLAs against disqualification notice. pic.twitter.com/9BvazTScWG
— ANI (@ANI) July 24, 2020
वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट के विधायक पृथ्वीराज मीणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की बात कही गई थी. ऐसे में सबकी निगाहें अब सीएम अशोक गहलोत के कदम पर टिकी हुई हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2020 11:53 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

