Rajasthan Political Crisis: राजस्थान हाई कोर्ट में पायलट गुट की तरफ से हरीश साल्वे बोले-विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस वैध नहीं, इसे तुरंत करें रद्द
सचिन पायलट (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली. राजस्थान में जारी सियासी संग्राम (Rajasthan Political Crisis) अब तक खत्म नहीं हुआ है. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का पलड़ा भले ही भारी दिख रहा हो लेकिन सचिन पायलट के रुख में कोई नरमी नहीं आई हैं. हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी (BJP) में शामिल नहीं होने वाले हैं. सचिन पायलट (Sachin Pilot) और उनके सहयोगी18 विधायकों ने स्पीकर सी.पी. जोशी द्वारा जारी की गई अयोग्यता से जुड़े नोटिस के खिलाफ आज राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई. इसी कड़ी में खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है.

बता दें कि सचिन पायलट गुट की तरफ से प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.जबकि राजस्थान सरकार की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा.कोर्ट में वकील साल्वे ने सचिन पायलट गुट का पक्ष रखते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस वैध नहीं है इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए.  यह भी पढ़ें-Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक पहुंचे राजस्थान हाईकोर्ट

ज्ञात हो कि सचिन पायलट गुट की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि स्पीकर ने नियमों का ठीक से पालन नहीं किया है. विधायक दल की बैठक में शामिल न होने के चलते अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है.

गौर हो कि सचिन पायलट को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में न शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से पार्टी ने हटा दिया था. इसके साथ ही  पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस जारी कर स्पीकर ने जवाब मांगा हुआ है.