Coronavirus: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को हटाने का दिया आदेश

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद ने सोमवार को सरकार से जफर मिर्जा को स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पद से हटाने के लिए कहा है. इसके साथ ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट कोरोनोवायरस संकट से मुकाबला करने में अप्रभावी साबित हुई है.

पाकिस्तानी स्वास्थ मंत्री ज़फर मिर्ज़ा (Photo Credits: ANI)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) गुलजार अहमद (Gulzar Ahmed) ने सोमवार को सरकार से जफर मिर्जा (Zafar Mirza) को स्वास्थ्य राज्य मंत्री के पद से हटाने के लिए कहा है. इसके साथ ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की कैबिनेट कोरोनोवायरस (Covid-19) संकट से मुकाबला करने में अप्रभावी साबित हुई है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेपी गुलजार ने मिर्जा द्वारा किए गए काम की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया और साथ ही प्रधानमंत्री के लिए विशेष सहायकों की टीम पर लगाए गए गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया.

सीजेपी ने कहा, सरकार ने केवल अदालत को महज आकंड़े ही प्रदान किए हैं. उन्होंने सवाल किया कि संसद संकट के संबंध में कब कानून पारित करेगी और कब पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. सीजेपी ने कहा, बाकी देशों ने महामारी से निपटने के लिए एक कानून पारित किया है. राज्य में सिर्फ रैलियां करने के बजाय अन्य भी काम हैं. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में कोरोना से हाहाकार, संख्या बढ़कर हुई 5493

उन्होने कहा, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल अप्रभावी हो गया है. वह बाकी से पृथक दिखाई पड़ता है. सभी प्रांत अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं. पाकिस्तान में सोमवार तक कोरोनावायरस के मामलों की संख्या 5,362 से अधिक पहुंच चुकी है. साथ ही यहां संक्रमण की वजह से कुल 93 लोग अपनी जान गवां चुके हैं.

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