EPFO: नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन कब किया जा सकता है? जानें नियम और पूरी प्रक्रिया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य अपने जरुरी कामों के लिए नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस (Non-Refundable EPF Advance) के लिए आवेदन कर सकते हैं. ईपीएफओ सदस्य इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं.
Non-refundable EPF Withdrawal Process: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य अपने जरुरी कामों के लिए नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस (Non-Refundable EPF Advance) के लिए आवेदन कर सकते हैं. ईपीएफओ सदस्य इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच EPFO ने दी बड़ी राहत, PF से एडवांस निकालने की मिली अनुमति
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जिसे अमूमन भविष्य निधि (पीएफ) भी कहा जाता है, एक सरकार समर्थित योजना है. इसके लिए हर वेतनभोगी कर्मचारियों की सैलरी से अनिवार्य तौर पर एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है. यह एक ऐसा फंड है जिसमें कर्मचारी (Employee) और नियोक्ता (Employer) दोनों हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं. पहले यह प्रतिशत निजी संगठनों के लिए 12 प्रतिशत था.
नियोक्ता और कर्मचारी हर महीने ईपीएफओ में अपना योगदान जमा करते हैं. आम तौर पर, ईपीएफ खाते में जमा राशि या उसका कुछ हिस्सा कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की स्थिति में निकाला जा सकता है.
ईपीएफओ ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन विभिन्न उद्देश्यों के बारे में ट्वीट किया है जिनके लिए नॉन-रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है. इस ट्वीट में कहा गया है कि ईपीएफ सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (Unified Member Portal) या उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए नॉन-रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नीचे ट्वीट में बताये गए कारणों से नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन किया जा सकता है-
निकासी के लिए कर्मचारी को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का उपयोग करना पड़ेगा. कर्मचारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि ईपीएफओ द्वारा जारी किये गए यूएएन के साथ उसका आधार, पैन और बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए. जो व्यक्ति आहरण (Withdraw) करना चाहता है, वह अपने ईपीएफ खाते से एडवांस की मांग करते हुए आयुक्त (Commissioner) को एक आवेदन पत्र लिख सकता है. निकासी या तो आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करके या ऑनलाइन आवेदन जमा करके की जा सकती है. ईपीएफ सदस्य उमंग ऐप की मदद से भी निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं.