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राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने जाली नोट मामले में 3 को सुनाई सजा, 8 लाख रुपये के नकली नोट किए गए थे बरामद

कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष अदालत ने कालियाचक जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इसके अलावा मुख्य आरोपी अनारुल इस्लाम के दो साथियों को भी पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने जाली नोट मामले में 3 को सुनाई सजा, 8 लाख रुपये के नकली नोट किए गए थे बरामद
जेल/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) की एक विशेष अदालत ने कालियाचक जाली नोट मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इसके अलावा मुख्य आरोपी अनारुल इस्लाम के दो साथियों को भी पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

कालियाचक मामला वर्ष 2016 का है, जब बांग्लादेश के चपईनवाबगंज के अनारुल इस्लाम को जाली नोटों की सीमा पार से तस्करी मामले में आरोपी बनाया गया था. जनवरी 2016 में, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवान ने इस्लाम से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक चौरंघी में 8 लाख रुपये मूल्य के जाली नोट बरामद किए थे.

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एनआईए कोर्ट ने अनारुल इस्लाम और उसके साथी रिपॉन (मालदा) ओर फातिमा ऊर्फ लिची (आगरा) को गुरुवार को दोषी ठहराया. तीनों दोषियों पर कारावास के अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2019 09:22 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).