ग्रमीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अलावा सभी दुकानों को खोलने की इजाजत: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय (Photo Credits: IANS)

देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल रही हैं. शनिवार को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के एक और स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आज के स्पष्टीकरण में यह भी साफ किया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियो के आसपास और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है.

गौरतलब है कि 24 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है. लेकिन मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं. दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा. दुकान में लोग मास्क लगाकर काम करेंगे.

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आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे. गृह मंत्रालय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नहीं दी है. उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को गृह मंत्रालय के आदेश से कुछ व्यावसायिक गतिविधि शुरू हो पाएगी और लोगों को कुछ आसानी होगी.