Maharashtra: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, 17 सितंबर को अगली सुनवाई
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Photo Credits: ANI)

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने नासिक में दर्ज FIR मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 17 सितंबर तक टाल दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वह बीजेपी नेता नारायण राणे के खिलाफ नासिक साइबर पुलिस प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. राणे ने केन्द्र सरकार का सिर शर्म से झुका दिया: शिवसेना.

नारायण राणे ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ दर्ज तीन FIR को रद्द करने की अपील की है. उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने के मामले में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थीं. बीजेपी नेता को मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि रात को उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रहत 

गौरतलब है कि राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं. उन्होंने कहा था, ‘‘ अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता. ’’ राणे को मंगलवार रात रायगढ़ जिले में महाड की एक अदालत में पेश किया गया था.

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच के इस विवाद के बाद से मुंबई की सियासत गरमा गई है. शिवसैनिक काफी आक्रामक हो गए हैं. इसे देखते हुए कई जगहों पर बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है. शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है.