तमिलनाडु को राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की रिहाई की मांग करनी चाहिए: एम.के.स्टालिन

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) प्रमुख एम.के.स्टालिन (M. K. Stalin) ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मिलकर उनसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए सात लोगों को रिहा करने की अनुमति देने का आग्रह करना चाहिए.

एम.के.स्टालिन (Photo Credit- IANS)

चेन्नई:  द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) प्रमुख एम.के.स्टालिन (M. K. Stalin) ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मिलकर उनसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए सात लोगों को रिहा करने की अनुमति देने का आग्रह करना चाहिए. 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबदुर में एक मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हुई थी.

और इस मामले के दोषी पेरारिवेलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट प्यास करीब तीन दशक से जेल में हैं. एक बयान में स्टालिन ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने इन सात लोगों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और इसे सितंबर 2018 में पुरोहित को भेजा था.

द्रमुक नेता ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्णय लिया था और इसलिए राज्यपाल को भी इसे स्वीकार करना चाहिए था. स्टालिन ने कहा, "यह दुख की बात है कि राज्यपाल इस मामले में चुप हैं और कैबिनेट की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं." स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री भी चुप हैं

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और इस मामले पर पुरोहित के साथ बात नहीं कर रहे. उन्होंने कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि क्या अन्नाद्रमुक ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ इन सात दोषियों की रिहाई, कर्नाटक द्वारा मेकादातु में कावेरी पर बांध का निर्माण नहीं कराने और राज्य को नीट (सामान्य चिकित्सा परीक्षा) से छूट दिलाने संबंधी कोई शर्ते तय की हुई हैं. स्टालिन ने कहा कि पुरोहित को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सात दोषियों को रिहा करना चाहिए.

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