INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से तिहाड़ में पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी अनुमति

आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में एक एप्लीकेशन दाखिल किया है. यह आवदेन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लेकर दायर किया गया है. इसमें जांच एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस को लेकर पी चिदंबरम के बयान को रिकॉर्ड करने की इजाजत मांगी है.

पी चिदंबरम (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में एक एप्लीकेशन दाखिल किया है. यह आवदेन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को लेकर दायर किया गया है. इसमें जांच एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस (INX Media money laundering case) को लेकर पी चिदंबरम के बयान को रिकॉर्ड करने की इजाजत मांगी है. वही इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए ईडी को मामले में पी चिदंबरम (P Chidambaram) से तिहाड़ जेल में 22 से 23 नवंबर तक पूछताछ करने की इजाजत दी है.

उल्लेखनीय है कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) आईएनएक्स मीडिया केस में फिलहाल राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने सर्वोच्य न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कोर्ट ने दिए ये निर्देश

पी चिदंबरमसे तिहाड़ में पूछताछ करेगी ईडी-

वही इस मामले में पांच दिनों के बाद अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनेवाली है. बताना चाहते है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है.

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पहली नजर में कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्होंने इस केस में अहम भूमिका निभाई थी. इसलिए इस तरह के आर्थिक अपराध के मामले में पी चिदंबरम को जमानत देने से जनता में गलत मैसेज जाएगा.

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