INX मीडिया केस: चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कोर्ट ने दिए ये निर्देश
पी चिदंबरम (Photo Credits: Twitter)

आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजा गया है. हालांकि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चिदंबरम की एक दिन की और रिमांड (Remand) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को चिदंबरम को दवाइयां, पश्चिमी शैली का शौचालय, सुरक्षा और अलग कोठरी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि चिदंबरम के स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर से पका कर लाया हुआ भोजन करने की इजाजत दी जा सकती है.

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं. यह भी पढ़ें- INX Media Case: पी. चिदंबरम को लेकर बोली CBI, मामला अटकलबाजी का नहीं, गंभीर अपराध का है.

सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मामला चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये की निधि हासिल करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितिताओं से संबद्ध है. इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था. ईडी ने इस साल 16 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया था.

भाषा इनपुट