Delhi Violence: हाई कोर्ट पहुंचा दिल्ली हिंसा का मामला, बुधवार को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी.

दिल्ली हिंसा की तस्वीर (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली: राजधानी में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है. बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी. दिल्ली हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई है. हिंसा में 48 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका को ही त्वरित सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया. इस पर अदालत ने कहा कि याचिका पर सुनवाई बुधवार को होगी.

मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर की ओर से दाखिल याचिका में घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किए जाने और हिंसा में मारे गये तथा घायल हुए लोगों को मुआवजा दिये जाने की मांग की गई है. मामले में अब बुधवार को सुनवाई होनी है.

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बुधवार को होगी सुनवाई-

अधिवक्ता नेहा मुखर्जी ने याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोगों को भड़का रहे हैं और नफरत भरे भाषण दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई. याचिका में राष्ट्रीय राजधानी और ऐसे क्षेत्र में जहां ‘‘लोगों पर सांप्रदायिक हमले अधिक हो रहे हैं,’’ कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए केंद्र को सेना की तैनाती करने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध भी किया गया है.

दिल्ली में जारी हिंसा के बीच मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि, राजधानी में हुई हिंसा को लेकर अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के सभी इलाकों में पीस कमिटी को फिर से एक्टिव किया जाए.

(इनपुट भाषा से)

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