दिल्ली के सीएम को नहीं भाया 'आपकी अपनी पार्टी' का नाम, कोर्ट ने भेजा EC को नोटिस
आप ने अपनी याचिका में 'आपकी अपनी पार्टी' के पंजीकरण को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दोनों दलों का लघुरूप एक जैसा हो जाएगा और इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी है.
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नई राजनीतिक पार्टी 'आपकी अपनी पार्टी' के पंजीकरण को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर गुरुवार को निर्वाचन आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने चुनाव आयोग से जवाब की मांग की. आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'आपकी अपनी पार्टी' के राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के खिलाफ आप की आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
आप ने अपनी याचिका में 'आपकी अपनी पार्टी' के पंजीकरण को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि दोनों दलों का लघुरूप एक जैसा हो जाएगा और इससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी है. यह भी पढ़े-आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद आशुतोष ने खोली केजरीवाल की पोल, किया बड़ा हमला
गौरतलब है कि वकील अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक, नई पार्टी के पंजीकरण से पहले ही उन्होंने नाम को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 30, 2018 09:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

