GST काउंसिल: एरिएटेड पेय पदार्थों पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा
वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थो पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा.
वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थो पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा. इसके साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ रक्षा उत्पादों को जीएसटी/आईजीएसटी से छूट दी जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है. अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. यह भी पढ़ें- GST काउंसिल: सस्ते होंगे होटल रूम, कैफीन ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा, जानिए किन चीजों पर घटा-बढ़ा टैक्स
वहीं, 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा.