महिलाओं को बड़ा तोहफा, अब सेनेटरी नैपकीन पर नहीं लगेगा GST, टीवी-फ्रिज और वॉशिंग मशीन हुए सस्‍ते, ये हैं 10 बड़े फैसले

सेनेटरी नैपकीन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अभी तक तक इसपर 12 फीसदी के रेट से टैक्‍स लगता था. काउंसिल ने कुल 46 बदलाव किए, जिन्‍हें ससंद में पास कराया जाएगा.

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नई दिल्‍ली: केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में nजीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक हुई. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. लेकिन काउंसिल का सबसे बड़ा फैसला सैनेटरी नैपकिन और घरेलू आइटम्‍स को लेकर रहा. आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए GST काउंसिल ने टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू आयटम्‍स पर लगने वाले टैक्‍स के रेट कम कर दिए हैं. ज्ञात हो कि सेनेटरी नैपकीन पर अभी तक इसपर अभी तक 12 फीसदी की दर से जीएसटी वसूला जाता था. महिलाओं की सेहत और स्‍वच्‍छता के लिए बेहद जरूरी होने के चलते 12 फीसदी टैक्‍स की अलोचना भी हो रही थी. बताना चाहते है कि नई दरें 27 जुलाई से प्रभावीं होंगी.

10 प्‍वाइंट्स में समझिए GST काउंसिल ने किन चीजों के रेट घटाए

1- वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी (सिर्फ 27 इंच तक), वीडियो गेम, वैक्‍यूम क्‍लीनर, ट्रेलर, जूस मिक्‍सर, ग्राइंडर, शावर एंड हेयर ड्रायर, वाटर कूलर, लीथियन आयन बैट्री, इले‍क्‍ट्रॉनिक आयरन (प्रेस) जैसे घरेलू उपयोग के 17 आयटम्‍स पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. पहले इनपर 28 फीसदी लगता था. इस हिसाब से 10 फीसदी की कटौती की गई है.

2- सेनेटरी नैपकीन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अभी तक तक इसपर 12 फीसदी के रेट से टैक्‍स लगता था. काउंसिल ने कुल 46 बदलाव किए, जिन्‍हें ससंद में पास कराया जाएगा.

3 - 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ट्रेडर्स को अब हर महीने रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. काउंसिल ने उनके लिए तिमाही रिटर्न भरने को मंजूरी दे दी है. इससे कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि टैक्‍स पेमेंट मंथली होगी. इससे करीब 93 फीसदी कारोबारियों को राहत होगी. वहीं असम, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम और हिमालय क्षेत्र में छूटी की लिमिट को 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है.

4- काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को और सरल कर दिया है. ट्रांसपोटर के सिरदर्द को कम करने के लिए जीएसटी नेटवर्क यानी (GSTN) के साथ RFID टैग भी लाया जाएगा.

5- हैंड बैग, ज्‍वैलरी बॉक्‍स, पेंटिंग से जुड़े वुडेन बॉक्‍स, शीशे के कलात्‍मक सामान, अर्नामेंट के फ्रेम वाले शीशे, हाथ से बने लैंप, पर अब 12 फीसदी का टैक्‍स लगेगा. डिक्‍लेयर्ड टैरिफ की बजाय और एक्‍चुअल टैरिफ के आधार पर होटल से टैक्‍स वसूला जाएगा.

6- पेंट, वॉल पुट्टी और वार्निश जैसी रंग रोगन वाली चीजों पर भी रेट 10 फीसदी कम किया गया है. इनपर अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्‍स लगेगा.

7-1000 रुपए तक की कीमत वाले जूतों पर अब मात्र 5 फीसदी टैक्‍स वसूला जाएगा. मतलब अब जूते आपको सस्‍ते मिलेंगे.

8-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बांस और इसकी खेती को बढ़ावा देने का जिक्र करते रहते हैं.  वहीं बांस आधारित फ्लोरिंग पर काउंसिल ने भी फैसला लिया है. इस आइटम्‍स अब 12 फीसदी का टैक्‍स लगेगा.

9- पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट में मिलाया जाने वाला और गन्‍ने तथा अन्‍य फसलों से तैयार होने वाले एथेनॉल ऑयल अब 5 फीसदी टैक्‍स के दायरे में आएगा. अभी तक इसपर 18 फीसदी जीएसटी था.

10- पेंट, वॉल पुट्टी और वार्निश जैसी रंग रोगन वाली चीजों पर भी रेट 10 फीसदी कम किया गया है. इनपर अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्‍स लगेगा.

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