INX मीडिया केस: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया. दिल्ली की एक अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पी चिदंबरम ( Karti P Chidambaram) और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 2018 में कार्ति की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. उनकी ये संपत्ति भारत, ब्रिटेन और स्पेन में स्थित है. वहीं आरोप यह भी हैं कि अवैध तरीके से लाई गई रकम को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो )

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पी चिदंबरम ( Karti P Chidambaram) और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 2018 में कार्ति की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. उनकी ये संपत्ति भारत, ब्रिटेन और स्पेन में स्थित है. वहीं आरोप यह भी हैं कि अवैध तरीके से लाई गई रकम को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया.

साल 2004-14 के दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री और गृह मंत्री थे. सीबीआई ने 2007 में बतौर वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा 305 करोड़ रूपए के निवेश की मंजूरी दिये जाने में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. वहीं आइएनएक्‍स मीडिया को सन 2007 में गलत तरीके से विदेशी निवेश की मंजूरी देने के आरोप के बाद 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.

ANI का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि पिछले साल दिसंबर महीने में पी.चिदंबरम को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. जहां उनकी रिहाई 106 दिन बाद हुई.  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व वित्त मंत्री को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी है. चिदंबरम को पहली बार आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी. इसी दौरान 16 अक्टूबर को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था.

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