Bihar Voter List: बिहार में जिन लोगों को इस बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की उम्मीद है या जिन्हें लगता है कि किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया गया है, उनके लिए बड़ी खबर है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी. इसके बाद नागरिकों को नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए पूरे एक महीने यानी 1 सितंबर तक का समय दिया जाएगा. ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार की सभी 38 जिलों में यह ड्राफ्ट लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी इसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करेंगे.
यह सूची हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों फॉर्म में मिलेगी. इसके अलावा इसे ऑनलाइन भी अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से देख सके.
नाम जोड़ने के लिए मिलेगा 1 महीना
उन्होंने बताया कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में गलती से जोड़ दिया गया है या किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वह 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच आपत्ति दर्ज करा सकता है. यह आपत्ति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीयन अधिकारी (ERO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) या राज्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के पास दी जा सकती है.
गौरतलब है कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान 25 जून से शुरू किया गया था. इसके तहत सभी नागरिकों से 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरने की अपील की गई थी. जिन लोगों ने यह फॉर्म भरा है, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे.
राजनीतिक विवाद बढ़ने की आशंका
चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया एसआइआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन के तहत चलाई जा रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष पहले से ही इस मसले को लेकर संसद में विरोध जता रहा है. ऐसे में अगर ड्राफ्ट सूची से किसी का नाम कटता है, तो वह राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन सकता है.
हालांकि चुनाव आयोग ने सभी को भरोसा दिलाया है कि सूची में पारदर्शिता रखी जाएगी और किसी को भी वंचित नहीं होने दिया जाएगा. जिन लोगों को कोई शिकायत है, वे समय रहते अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.













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