राफेल डील: सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माना- हलफनामे में हुईं तीन गलतियां, खेद को 'माफी' ही समझें
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने इस संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि ‘हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है.’
नई दिल्ली. राफेल डील (Rafale Deal) में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जिस 'चौकीदार चोर है' का नारा दिया है, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. बताना चाहते है कि अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हई, इस दौरान अदालत ने राहुल (Rahul Gandhi) के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे की भाषा पर नाराजगी व्यक्त की है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi) ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि ब्रैकेट में खेद जताने का क्या मतलब है.
वही अब इस मसले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी. अदालत की तरफ से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हलफनामा दायर करने के लिए एक और मौका दिया है, लेकिन इस मौके को ऐसा ना समझें कि माफी को स्वीकार कर लिया गया है. यह भी पढ़े-राफेल मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मीनाक्षी लेखी ने दायर की याचिका, SC में 15 अप्रैल को होगी सुनवाई
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील से पूछा कि जब हमने अपने फैसले में ये बातें (चौकीदार चोर है) नहीं कहीं तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है. अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के हलफनामे की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं. सीजेआई ने पूछा है कि दूसरा हलफनामा क्यों दाखिल किया गया है, आपने कहां पूरा खेद जताया है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) से कहा कि आप अपनी गलती जस्टिफाई कर रहे हैं. जिसपर सिंघवी ने अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट मांगे, तो जज ने कहा कि आप 10 नहीं 30 मिनट लें, लेकिन जवाब दें. यह भी पढ़े-राफेल डील: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया अवमानना का नोटिस, व्यक्तिगत पेशी से छूट
अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने माना कि उनके हलफनामे में तीन गलतियां हैं, जिसको वह मानते हैं. उन्होंने कहा कि वह खेद प्रकट करते हैं, जो माफी समान ही है. उन्होंने कहा कि मैं तीन गलतियां मानता हूं, लेकिन हमारा राजनीतिक रुख भी है. सिंघवी बोले कि खेद और माफी समान है, चाहे तो वह डिक्शनरी दिखा सकते हैं. जिसपर अदालत ने कहा है कि उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है.
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) ने इस संबंध में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि ‘हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है.’
दरअसल, सोमवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक नया जवाब दाखिल किया था और अपने बयान पर खेद जताया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के द्वारा पुनर्विचार याचिका स्वीकारने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है.
इसी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी. राहुल ने अपने बयान पर खेद जताते हुए BJP पर निशाना साधा था और कहा था कि बीजेपी भी बाहर सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश को क्लीन चिट बता रही है.
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पिछले काफी लंबे समय से राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साध रहे हैं. राहुल ने इसी मसले को आक्रामक रुप देते हुए ‘चौकीदार चोर है’ का नारा दिया था, जिसके जवाब में भाजपा ‘मैं भी चौकीदार’ का कैंपेन सामने लाई है.