पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट से 135 दिनों बाद मिली जमानत, यौन शोषण का लगाया था आरोप

शाहजहांपुर (Shahjahanpur) लॉ स्टूडेंट (Law Student) से यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) को सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court ) ने जमानत दे दिया है. चिन्मयानंद शाहजहांपुर जेल में बीते 135 दिनों से बंद थे. पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की जमानत पर करीब 2 माह पूर्व सुनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा था. इससे पहले चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय कानून की छात्रा को शाहजहांपुर जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया था. छात्रा को कथित तौर पर जबरन वसूली के मामले में SIT ने 25 सितंबर को तब गिरफ्तार किया था.

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद ( फोटो क्रेडिट- IANS )

शाहजहांपुर (Shahjahanpur) लॉ स्टूडेंट (Law Student) से यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद (Chinmayanand) को सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court ) ने जमानत दे दिया है. चिन्मयानंद शाहजहांपुर जेल में बीते 135 दिनों से बंद थे. पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की जमानत पर करीब 2 माह पूर्व सुनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा था. इससे पहले चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय कानून की छात्रा को शाहजहांपुर जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया था. छात्रा को कथित तौर पर जबरन वसूली के मामले में SIT ने 25 सितंबर को तब गिरफ्तार किया था.

ज्ञात हो कि स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण व दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा भी पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में फंस गई है. एसआईटी ने छात्रा को 25 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर हमला किया था. कांग्रेस ने तो योगी सरकार पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया था.

गौर हो कि 23 अगस्त को पीड़ित छात्रा हॉस्टल से लापता हो गई थी.जिसके बाद 24 अगस्त को छात्रा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने अपहरण और यौन शोषण का आरोप बीजेपी नेता पर लगाया था. पीड़िता ने 2012 में चिन्मयानंद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने शाहजहांपुर स्थित मुमुक्षु आश्रम में उसे 2005 से बंदी बनाकर रखा था. पीड़िता ने दावा किया था कि उसे मारा-पीटा गया था और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसे दो बार गर्भपात भी कराना पड़ा था. जिसे

चिन्मयानंद ने अपने बचाव में कहा था

चिन्मयानंद ने पीड़िता के आरोपों को बकवास करार दिया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली निवासी पीड़िता एक कॉल सेंटर में काम करती थी और पहली बार लगभग 11 साल पहले वह अपनी मां के साथ आश्रम आई थी. चिन्मयानंद दावा किया था कि वह नए नाम से एक साध्वी के तौर पर रहने लगी और जब उन्होंने उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में टिकट दिलाने में मदद करने से इंकार कर दिया तो लड़की ने उन पर दुष्कर्म के आरोप लगा दिए. इसमें रोचक बात यह है कि पीड़िता ने बाद में एक पत्रकार से शादी कर ली और बाद में अपने पति के घर में घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर वापस कुछ समय के लिए आश्रम लौट आई थी. बाद में वह फिर आश्रम से निकलकर अपने पति के पास चली गई.

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