आजम खान को 27 केस रद्द करने की अपील पर फौरी राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अलग-अलग अर्जी देने को कहा
एसपी सांसद आजम खान (Photo Credits-ANI Twitter)

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की. खान ने अपने खिलाफ दर्ज कराई गई 27 एफआईआर रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की है. न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की पीठ ने आजम खान (Azam Khan) के वकील आर के जैन के अनुरोध पर 29 अगस्त की तारीख तय की. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि रामपुर के जिला प्रशासन के इशारे पर आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ 13 जुलाई से 20 जुलाई के बीच 26 एफआईआर और 3 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज कराई गई है.

उल्लेखनीय है कि आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ उक्त एफआईआर विभिन्न किसानों ने रामपुर जिले के अजीम नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उनकी इच्छा के खिलाफ बलपूर्वक उनकी जमीन ले ली गई. यह भी पढ़े-एसपी सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया

वहीं दूसरी ओर, याचिका में आरोप लगाया गया है कि आजम खान (Azam Khan)  के खिलाफ रामपुर जिला प्रशासन के इशारे पर झूठी प्राथमीकि दर्ज कराई गई है जिसकी वजह राजनीतिक दुश्मनी है. किसानों की ओर से उनके वकील विजय गौतम ने यह कहते हुए आपत्ति उठाई कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई 27 प्राथमिकियों को चुनौती देने के लिए एक एकल याचिका विचार योग्य नहीं है.

ज्ञात हो कि इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी. आजम खान (Azam Khan) की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान, स्कूल व दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन प्राधिकरण सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अदालत ने इसी बिंदु पर प्राधिकरण से जवाब दाखिल करने को कहा है. प्राधिकरण के सचिव सोमवार को खुद भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे.

(भाषा इनपुट के साथ)