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मवेशी घोटाला : अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ी

पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडलकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.

मवेशी घोटाला : अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ी
अनुब्रत मंडल (Photo: PTI)

सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल (Anubrata Mandal) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.

उन्हें 22 दिसंबर को फिर से उसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में पेश किया जाएगा. शुक्रवार को मंडल के वकील ने आश्चर्यजनक रूप से मुवक्किल की ओर से कोई जमानत याचिका दायर नहीं की.

शुक्रवार को सीबीआई के जांच अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य ने इस मामले में एजेंसी की केस डायरी कोर्ट को सौंपी. विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने केस डायरी पढ़ने के बाद इसके कंटेंट पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि एक न्यायाधीश के रूप में अपने 20 साल के करियर में उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं देखी. हालांकि, न तो न्यायाधीश और न ही एजेंसी के जांच अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया कि केस डायरी में क्या लिखा है.

सुशांत भट्टाचार्य ने अदालत को सूचित किया कि मंडल की जमानत अर्जी के संबंध में जल्द ही कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उस दिन सीबीआई वहां केस डायरी के कंटेंट का खुलासा करेगी. सीबीआई के जांच अधिकारी ने कहा, "यह तो सिर्फ ट्रेलर है और असल सिनेमा अभी रिलीज होना बाकी है."

शुक्रवार को मंडल के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर नहीं की. हालांकि, उन्होंने दो और दलीलें पेश कीं. पहला बीरभूम जिले में भोले ब्योम राइस मिल के बैंक खातों को फ्रीज करने की सीबीआई की कार्रवाई को रद्द करना था, जहां मंडल की बेटी सुकन्या मंडल भागीदार है.

दूसरी याचिका सीबीआई द्वारा जब्त किए गए मंडल के दो मोबाइल फोन वापस करने की थी. हालांकि, सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि दोनों मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है, आगे की जांच के लिए मोबाइल फोन की वापसी इस समय संभव नहीं होगी. जज ने कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई के दिन सुनवाई करेंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 09, 2022 04:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).