मध्यप्रदेश सरकार में सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरी, शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रेमचंद मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा.

कमलनाथ (Photo Credits: IANS)

भोपाल. मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिये हैं.

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रेमचंद मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा.  यह भी पढ़े-मध्यप्रदेश: लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सरकार और संगठन में बड़े बदलाव के आसार

जिनकी सभी स्रोतो से आय आठ लाख रूपये सालाना से ज्यादा न हो, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो, नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट मकान/फ्लैट और नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो.

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