Mumbai Police Airport Advisory: मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पैराग्लाइडिंग समेत इन गतिविधियों पर लगी रोक
मुंबई पुलिस को रिपोर्ट मिली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास संदिग्ध गतिविधिंया देखेने को मिली है. ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.
Mumbai Police Airport Advisory: मुंबई पुलिस को रिपोर्ट मिली है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उड़ते हुए गुब्बारे, हाई राइजर पटाखे, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुएं, पतंग आदि को देखा गया है, जो गलत है. ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.
हवाई क्षेत्र और रनवे पर जुहू एयरोड्रम, नेवल एयर स्टेशन INS शिकरा के आसपास फ़्री फ़्लाइट ज़ोन में लैंडिंग एयरक्राफ्ट की ओर लेज़र लाइट बीम को फ्लैश किया जाता है, जिससे विमान का सुरक्षित लैंडिग खतरे में पड़ जाती है. Air India ने डिजिटल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया
पुलिस ने कहा, पैराग्लाइडर्स के उड़ने, गुब्बारे भेजने, ऊंचे उठने वाले पटाखों के उपयोग, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं के उपयोग, पतंग उड़ाने और सुरक्षा स्थापित करने के लिए लेजर बीम रोशनी के उपयोग पर रोक लाना जरुरी है.
- छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के आसपास फ्री फ्लाइट जोन में कोई भी व्यक्ति पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, गुब्बारे नहीं उड़ाएगा, हाई राइजर पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेगा, प्रकाश उत्सर्जक वस्तुओं को नहीं छोड़ेगा, पतंग नहीं उड़ाएगा और लेजर बीम शूट नहीं करेगा.
- कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति जो किसी भी विमान के उतरने, उड़ान भरने और उड़ान संचालन में बाधा डालने के इरादे से इस प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करते हुए देखता है, निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा.
- पुलिस ने कहा कि यह आदेश 23/04/2023 के 00.01 बजे से 21/06/2023 के 24.00 बजे तक 60 दिनों (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के लिए लागू रहेगा, जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाता.
- आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.