Odisha Traffic Rules: बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाने पर नए चालान रेट्स जारी: ओडिशा सरकार ने 10,000 रुपये का जुर्माना घटाकर अधिकतम 6,000 किया
ओडिशा सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) के वाहन चलाने पर लगने वाले जुर्माने में बड़ी राहत दी है. 2019 से लागू फ्लैट 10,000 रुपये के जुर्माने को खत्म कर अब वाहनों की श्रेणी के हिसाब से 1,000 रुपये से 6,000 रुपये तक की नई दरें तय की गई हैं.
Odisha Traffic Rules: ओडिशा सरकार ने बिना वैध 'प्रदूषण नियंत्रण में' (PUC) प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वाले चालकों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने 2019 से लागू 10,000 रुपये के एक समान (Flat) भारी जुर्माने को खत्म करते हुए वाहनों की श्रेणी के अनुसार नया स्लैब आधारित जुर्माना ढांचा लागू किया है.
इस फैसले के तहत पहली बार और बार-बार (Subsequent) किए जाने वाले अपराधों के लिए अलग-अलग जुर्माने की दरें निर्धारित की गई हैं. नए नियमों के तहत अब अधिकतम जुर्माना 6,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है. यह भी पढ़े: Delhi Traffic Police Advisory: जन्माष्टमी पर ISKCON मंदिर जाने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी; चेक डिटेल्स
पहली बार और दोहराने पर अलग-अलग जुर्माना दरें
ओडिशा के परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने नए जुर्माना ढांचे की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है.
वाहनों की श्रेणी के अनुसार नए और पुराने जुर्माने की दरें इस प्रकार हैं:
-
दोपहिया और तीन पहिया वाहन: पहले सभी अपराधों पर 10,000 रुपये का जुर्माना था. अब पहली बार उल्लंघन पर 1,000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 2,000 रुपये देना होगा.
-
कार, कैब, जीप और ट्रैक्टर: पहले 10,000 रुपये के स्थान पर अब पहली बार 2,000 रुपये तथा दोबारा उल्लंघन पर 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है.
-
भारी एवं अन्य परिवहन वाहन: पहले 10,000 रुपये की जगह अब पहली बार 3,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन पर अधिकतम 6,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है.
आधिकारिक अधिसूचना जारी
परिवहन मंत्री की घोषणा के बाद राज्य के परिवहन विभाग ने संशोधित जुर्माना ढांचे (Compounding Fee Structure) को लागू करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
यह नया ढांचा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को पुराने भारी भरकम चालान से बड़ी राहत मिलेगी.
परिवहन मंत्री की वाहन चालकों से अपील
मंत्री विभूति भूषण जेना ने सभी वाहन स्वामियों से सड़क सुरक्षा नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है.
उन्होंने चालकों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक सड़कों पर वाहन ले जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज—जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस, बीमा, परमिट और पीयूसी—को अपडेट रखें ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके.
.