केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अफवाहों पर लगाया विराम, ट्वीट कर कहा- लुंगी-चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर नहीं कटेगा चालान
नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने की खबरें अब आम हो चुकी हैं. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी. यही कारण था लोग लापरवाही करते और कम जुर्माना भर के निकल जाते थे. लेकिन इसी के साथ कई अफवाहें भी लोगों के बीच में तेजी से फैल रही हैं.
नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने की खबरें अब आम हो चुकी हैं. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी. यही कारण था लोग लापरवाही करते और कम जुर्माना भर के निकल जाते थे. लेकिन इसी के साथ कई अफवाहें भी लोगों के बीच में तेजी से फैल रही हैं. अफवाह है कि अगर आप बरमूडा, शार्ट्स या लुंगी, चप्पल पहनकर ड्राइविंग करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा. अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये बातें सिर्फ एक अफवाह हैं. जनता तक सहीं जानकारी पहचानें के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीट किया है.
नए मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद फैलाई गई अफवाह पर केंद्रीय मंत्री गडकरी (Nitin Gadkari) के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है, सावधान, नए मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बाहं की शर्ट, लुंगी, बनयान, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब रखने, कार का शीशा गंदा होना और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर कोई जुर्माना नहीं है.
यह भी पढ़ें:- संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ बुलाई गई ट्रांसपोर्ट हड़ताल से दिल्ली-NCR में जनजीवन प्रभावित.
गौरतलब हो कि सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी है. बढे हुए रकम को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमला कर रही है. वहीं हैरान कर देने वाली कुछ बाते ऐसी भी हैं उन राज्यों की सरकारों ने भी जुर्माने की रमक को कम कर दिया है, जहां पर बीजेपी की सरकार है. नए प्रावधान लागू करने से इनकार कर दिया है.