निर्भया केस: फांसी टालने के लिए विनय शर्मा का एक और दांव, इस बार खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा
निर्भया का दोषी विनय शर्मा ( फोटो क्रेडिट- PTI )

निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Case) मामले में दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी जारी होने के बाद 3 मार्च को होने वाली फांसी से बचने के लिए निर्भया के गुनहगार हर हथकंडे अपना रहे हैं. इसी कड़ी में दोषी विनय शर्मा (Vinay Sharma) ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश पर दोषी विनय के वकील एपी सिंह (AP Singh) ने चुनाव आयोग (Election Commission) में याचिका दाखिल कर सवाल उठाया है. वकील एपी सिंह ने बताया कि याचिका में राष्ट्रपति के पास विनय की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भेजी थी, उस समय ना तो मंत्री और ना ही विधायक थे.

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने अपना साइन व्हाट्स ऐप के जरिए 30 जनवरी को भेजा. विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने कहा कि उस वक्त दिल्ली में आदर्श चुनाव संहिता चल रही थी. ऐसे में दया याचिका खारिज करना गैरकानूनी है. उन्होंने चुनाव आयोग से इस बाबत कानून संज्ञान लेने की मांग की है. वहीं खबर यह भी आई है कि तिहाड़ जेल में बंद विनय शर्मा ने अपने आपको घायल करने की कोशिश भी की है. रिपोर्ट के मुताबिक विनय ने तिहाड़ जेल की दीवार पर अपना सिर दे मारा है. जिसके कारण उसे कुछ छोटी-मोटी चोट आई है.

3 मार्च को होगी फांसी

बता दें कि निर्भया के दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया. यह मामला दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय राजधानी में 23 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा हुआ है. कोर्ट के हालिया आदेश पर संतोष जाहिर करते हुए निर्भया की मां ने कहा था, मैं संतुष्ट और खुश हूं. मुझे उम्मीद है कि दोषियों को आखिरकार तीन मार्च को फांसी दी जाएगी.

यह मामला दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय राजधानी में एक 23 साल की लड़की के सामूहिक दुष्कर्म व हत्या से जुड़ा है. 31 जनवरी को निचली अदालत ने चार दोषियों - मुकेश कुमार सिंह,पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार की फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी.