Maharashtra SIR Deadline: महाराष्ट्र में एसआईआर फॉर्म भरने का आज आखिरी मौका, चूकने पर बढ़ सकती है परेशानी, अभी भी है समय; BLO से करें संपर्क
महाराष्ट्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से 30 जून से इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत की गई थी.
Maharashtra SIR Deadline Today: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के तहत प्रगणक (Enumeration) फॉर्म और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि आज, 17 अगस्त है. निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत राज्य के सभी योग्य मतदाताओं के विवरण का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. जिन नागरिकों ने अब तक अपना भरा हुआ सत्यापन फॉर्म बीएलओ (BLO) के पास जमा नहीं किया है, उनके पास अपनी जानकारी अपडेट कराने और मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने का आज अंतिम अवसर है.
30 जून से शुरू हुआ था अभियान
महाराष्ट्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से 30 जून से इस विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत की गई थी. यह भी पढ़े: Delhi-Maharashtra SIR Deadline: दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाता सूची SIR की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 17 अगस्त तक चलेगा घर-घर सत्यापन
शुरुआती समय सारिणी के अनुसार, बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन फॉर्म एकत्र करने की अंतिम तिथि पहले 29 जुलाई तय की गई थी. हालांकि, मुंबई, कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों में हुई भारी मानसूनी बारिश तथा आषाढ़ी वारी यात्रा के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य चुनाव प्रशासन के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस समय सीमा पहले 8 अगस्त को किया था. फिर एक बार बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया था.
फॉर्म न भरने पर हो सकती है समस्या
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को पूर्व-भरे (Pre-filled) प्रगणक फॉर्म प्रदान कर रहे हैं. मतदाताओं को इन विवरणों की जांच कर, हस्ताक्षर के साथ एक प्रति बीएलओ को सौंपनी है और दूसरी प्रति पावती (Acknowledgement) के रूप में अपने पास रखनी है.
यदि कोई मतदाता नियत समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है या फॉर्म जमा नहीं करता है, तो उसका नाम आगामी प्रारूप (Draft) मतदाता सूची से छूटने की आशंका बनी रहेगी. इससे आने वाले चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा हो सकता है.
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन और आगे की प्रक्रिया
आज सत्यापन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) जल्द ही आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी.
इसके बाद नागरिकों को दावों और आपत्तियों (Claims & Objections) के दर्ज करने का समय दिया जाएगा. जिन योग्य मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं होंगे, वे फॉर्म-6 (Form 6) भरकर नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सभी सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा.
इन जानकारियों का होगा सत्यापन, रखें ये दस्तावेज
घर आने वाले बीएलओ मुख्य रूप से निम्नलिखित विवरणों की जांच और सुधार करेंगे:
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नए मतदाताओं का पंजीकरण: जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनके नाम इस सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम आवेदन लिए जा रहे हैं.
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त्रुटियों में सुधार: यदि किसी मतदाता के नाम, उपनाम, जन्मतिथि, पते या फोटो में कोई गलती है, तो उसे मौके पर ही सुधारा जा सकता है.
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मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना: जो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं या जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे ताकि फर्जी मतदान की संभावना खत्म हो सके.
नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने पास आधार कार्ड, पुराना मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) और आयु प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि सत्यापन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 17, 2026 11:14 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

